Rajasthan News: विधानसभा चुनाव में मतदाता अपना मत देकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक का चुनाव करते हैं. जीतने के बाद जो विधायक आते हैं सरकार की ओर से उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती है और विधायक को कितना वेतन मिलता है? इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है. अधिकांश लोगों को इसके बारे में कोई बताता नहीं है. आमदनी और महिला की उम्र यह दो चीजें ऐसी है जो हर कोई छुपाता है. 2019 में विधायकों की सैलरी 25000 रूपये हुआ करती थी जिसे बढ़ाया गया और अब राजस्थान के विधायकों को ₹40000 सैलरी सहित ₹142000 प्रति महीना दिया जाता है.
विधायक को क्या-क्या सुविधाएं मिलती है
विधानसभा में निर्वाचित हो जाने के बाद सदस्य कुछ सुविधाएं पाने के अधिकारी हो जाते हैं. मुख्य रूप से सदस्यों को जो सुविधाएं प्रदान की गई है वो वेतन और भत्ते, यात्रा, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन संबंधी हैं. ये सुविधाएं राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 और इसके अध्यधीन विरचित नियमों के अंतर्गत आती हैं.
विधायक का कितना होता है वेतन
विधायक का वेतन- प्रत्येक सदस्य 40,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से वेतन मिलता हैं
भत्ता- प्रत्येक सदस्य को 70,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का मिलता है.
गृह किराया भत्ता 30,000/- रुपये प्रतिमाह गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं.
टेलिफोन भत्ता- प्रत्येक सदस्य को 2,500/- रुपये प्रतिमाह टेलिफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा.
दैनिक भत्ता- प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान जिस स्थान पर विधानसभा का सत्र अथवा उसकी किसी समिति की बैठक हो रही हो, वहां उपस्थित रहने की अवधि के दौरान राज्य के भीतर 2000/- रुपये प्रतिदिन की दर से तथा राज्य के बाहर 2500/- रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार है.
यात्रा सुविधाएं (रेल द्वारा)
सदस्य और उस सदस्य के साथ अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में 3.0 लाख रुपये की सीमा तक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेगा. यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की रकम 3.0 लाख रुपये से कम है तो शेष रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी. वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय ऐसी रकम का उपयोग कर सकेगा.
सड़क मार्ग द्वारा
(क) सदस्य द्वारा निजी वाहन से यात्रा करने पर रूपये 10.00 प्रति कि.मी. की दर से राशि देय होगी.
(ख) प्रत्येक सदस्य को एक पास दिया जाता है जिससे वह और उसके साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान राज्य पथ जयपुर में सरकारी आवास अथवा निजी/किराये के आवासों में रहने वाले सदस्य निःशुल्क 80,000/- रुपये मूल्य तक का फर्नीचर का स्वप्रमाणित बीजक प्रस्तुत कर पुनर्भरण की सुविधा.
जयपुर में सदस्यों की आवासीय कॉलोनी स्थित स्वागत कक्षों में (कॉमन) टेलीफोन लगाये गये हैं. जहां से माननीय प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा सचिवालयिक सहायक के रूप में वेतन श्रृंखला 1 से 9 तक का एक कार्मिक उपलब्ध करवाया जायेगा या विकल्प के रूप में सचिवालयिक सहायक के बदले सदस्य 30,000/- रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकेंगे.
सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु जिला पूल से एक माह में अधिकतम पन्द्रह दिवस के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या वाहन नहीं लेने पर अधिकतम 45,000/- रुपये प्रति माह जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे.
प्रत्येक सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्र में एक वर्ष में रुपये 2,25,00,000/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख) तक के जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित कर सकता है, जो अभिकरण की स्थापित प्रक्रियानुसार कार्यान्वित किये जाते हैं. कोरोना काल में इसको बढ़कर 5 करोड़ कर दिया गया है.
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