Jaipur News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. प्रदेश सरकार अब भर्तियां प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिये करेगी. इस फैसले के बाद सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी लगाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा. अब राजस्थान सरकार खुद की एजेंसी बनाएगी, इसके तहत सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बनाने का फैसला किया गया है. सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है.


सरकारी विभागों और बोर्ड नियमों में अब सरकारी एजेंसी के जरिए ही संविदा कर्मचारी लगाए जाएंगे. जिससे संविदा कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा. अभी प्राइवेट एजेंसियां संविदा कर्मियों के वेतन में कई तरह की कटौती करती हैं. 1 जनवरी 2021 से पहले काम कर रहे कर्मचारियों को नई कंपनी से सीधा विभागों में भेजा जाएगा. इससे उन्हें बिना किसी कटौती का पूरा पैसा मिलेगा. मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों में काम कर रहे, वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा. अब तक वर्क चार्ज कर्मचारियों को जिस पद पर भर्ती होते थे. उसी पद से रिटायर हो रहे थे. केबिनेट ने नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब वर्क चार्ज कर्मचारियों का प्रमोशन मिल सकेगा.


80 से ज्यादा संस्थाओं को आवंटित होगी जमीन
कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने 80 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटन करने का फैसला किया है. इनमें जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, नगर विकास न्यास, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर में जमीन आवंटित होंगी.


सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर, बीकानेर में जमीन आवंटित
जोधपुर की तहसील बाप में 910.5412 हैक्टेयर जमीन मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कीमतन आवंटित की जाएगी. इस जमीन पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. साथ ही बीकानेर में गांव कालासर और जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी मेसर्स एनटीपीसी रेनवाल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हेक्टर जमीन दी जाएगी. कैबिनेट में केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान में वक्फ नियम 2023 से संबंधित प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इन नियमों के लागू होने से वक्फ के कार्य अधिक सुगमता से स्पष्ट एवं पारदर्शिता से पूरे किए जा सकेंगे.


धरियावद पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी
कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है. पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी. जिससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा. मंत्रिमंडल ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती एवं सेवा के अन्य शर्त नियम 1999 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है. मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई घटना की निंदा की है. पीड़िता को उसके पति और अन्य ने निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया था.


राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन किया है. इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 गीगावॉट क्षमता की परियोजना स्थापित होगी. इनसे संबंधित इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए भी संभावनाएं बढ़ेंगी. राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है.


चरण शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है, इससे राज्य में चर्म शिल्प व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. इससे रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होंगे, ये बोर्ड राज्य में दस्तकारों की समग्र विकास कुशल विचार में कार्य करो उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा.


कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य अकादमी का स्थापना करने की स्वीकृति देते हुए, संबंधित विधान मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया है. अकादमी की स्थापना होने से जैन भाषा को साहित्य संरक्षण प्राप्त होगा. साथ ही प्राकृत भाषा में उच्च स्तरीय पांडुलिपियों को शब्दावली आदि के निर्देशिका तैयार होगी, जिससे इस भाषा के संबंध में आमजन को जानकारी आसानी से प्राप्त होगी और पाकुड़ भाषा समृद्ध होगी.


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