Punjab News: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई करने के लिए केंद्र से सिफारिश की गई है. 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को लेकर की गई है. कॉलेजियम का कहना है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों का मौजूदा कार्यकाल 2 साल का है जो 24 मई को खत्म होने वाला है. कॉलेजियम की सिफारिश के बाद माना जा रहा है कि केंद्र तेजी से कार्रवाई कर सकता है. 


कॉलेजियम की बैठक में लिया गया फैसला
17 अप्रैल को कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसेफ भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जिन छह जजों के नामों की सिफारिश की गई है उनमें जस्टिस विकास बहल, जस्टिस विकास सूरी, जस्टिस संदीप मौदगिल, जस्टिस विनोद शर्मा (भारद्वाज), जस्टिस पंकज जैन, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी शामिल है. 


19 दिसंबर 2022 को भी की गई थी सिफारिश
वहीं आपको बता दें कि पिछले साल भी 19 दिसंबर 2022 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी. जिसमें कहा गया था कि उनके अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाए. कॉलेजियम की तरफ से बताया गया था कि न्याय विभाग ने 13 अप्रैल 2023 को जजों की स्थाई नियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की सहमति भेजी थी. 


9 न्यायधीशों की नियुक्ति को मिली थी मंजूरी
13 सितंबर 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 हाईकोर्ट में 20 जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई थी. जिसमें 9 न्यायिक अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज के पद पर पदोन्नत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. 


यह भी पढ़ें: Punjab Crime News: NIA का खुलासा- बर्खास्त SI सरबजीत सिंह के पाक एजेंसियों से संबंध! ड्रग्स और हथियारों की यहीं से होती है तस्करी