Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) की परेशानी अब और बढ़ने वाली है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल के खिलाफ याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के वकील नवकिरण की तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए. याचिकाकर्त्ता ने जालंधर में दर्ज हुई एफआईआर का भी हवाला दिया है.


वकील का क्या कहना है?


आपको बता दें कि राम रहीम अभी साध्वी से यौन शोषण और एक हत्या के मामले में हरियाणा की रोहतक जिले की सुनारियां जेल सजा काट रहा है. डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ लगाई गई याचिका को लेकर राम रहीम के वकील जितेन्द्र खुराना का भी बयान सामने आया है. उनका कहना है कि एफआईआर पूरी तरह से झूठी और गलत है. पंजाब सरकार को इसके कोई सबूत भी नहीं मिले है.


किस मामले में दर्ज हुई FIR?


आपको बता दें कि गुरु रविदास पर टिप्पणी को लेकर पंजाब पुलिस ने जालंधर में डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है.कुछ दिन पहले डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने दावा किया था कि पुलिस के पास डेरा प्रमुख के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. क्योंकि यह एक झूठी शिकायत है जो पुलिस ने बिना किसी जांच के दर्ज की थी.  


एडिट करके बनाई वीडियो 


खुराना का कहना था कि जो वीडियो एफआईआर का आधार बनाई गई है वो एक पुरानी वीडियो है जो एडीटिंग की गई है. जिस वीडियो को आधार बनाया गया है उसे पुलिस ने पूरा नहीं देखा बल्कि आधी अधूरी बात सुनकर एफआईआर दर्ज कर ली. गुरु रविदास टाइगर फोर्स नामक एक संगठन के मुखिया की शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी. जिसमें कहा गया था कि गुरु रविदास महाराज पर गलत टिप्पणी से समुदाय के लोगों में काफी ज्यादा रोष फैला है.


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