BJP MLA Nitish Rane: बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से 10 की अंतरिम राहत मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है, बल्कि कुछ समय के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को 10 दिनों की गिरफ्तारी से छूट दी है. माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में नितेश राणे को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा और इस मामले में रेगुलर बेल लगाने के लिए कहा.
बता दें कि इससे पहले नितेश ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने भी नितेश की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक के लिए रोक लग दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 दिन तक के लिए नितेश की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यहां बता दें कि नितेश राणे पर पिछले महीने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था.
हालांकि नितेश राणे ने कोर्ट से ये कहते हुए जमानत याचिका की मांग की थी, कि उन पर लगे हुए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. इसलिए उन्हें कोर्ट से राहत दी जानी चाहिए. हालांकि अब उनकी ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है.
क्या है पूरा मामला
नितेश राणे के खिलाफ मामला शिकायतकर्ता संतोष परब (44) से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि पिछले साल 18 दिसंबर को जब वे कंकावली के नरवदे नाका से बाइक पर जा रहे थे, तो बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. संतोष परब ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसने सुना कि हमलावर कार में सवार किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि उन्हें भागने से पहले "गोत्या सावंत और नितेश राणे को बताना चाहिए".
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