Maharashtra News: 1992 के दंगों का आरोपी तबरेज अजीम खान गोरेगांव से गिरफ्तार, 18 सालों से पहचान बदलकर रह रहा था आरोपी
पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय कावड़े और पीएसआई नितिन सावने की टीम ने बड़ी कार्रवाई हासिल करते हुए 1992 के दंगों के आरोपी तबरेज अजीम खान को गोरेगांव से गिरफ्तार किया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. 1992 के दंगों के आरोपी तबरेज अजीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तबरेज पिछले 18 सालों से फरार चल रहा था, 2004 में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था. जिसके बाद से पुलिस लगातार तबरेज की तलाश कर रही थी. सूचना के आधार पर आज पुलिस ने तबरेज को मुंबई के गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया है.
नौ लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
1992 में दंगों के दौरान पुलिस ने नौ लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. नौ आरोपियों में से कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी भी कर दिया गया था और उसमें से एक संदिग्ध की मौत भी हो गई थी. आरोपी तबरेज अजीम खान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पहचान बदल कर रह रहा है. उसकी तलाश में पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय कावड़े और पीएसआई नितिन सावने की टीम ने तबरेज को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की.
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर जारी किए थे ये आदेश
अभी 4 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने 1992 मुंबई दंगे और 1993 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया था. जिसमें महाराष्ट्र सरकार को पीड़ितों और गायब लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कहा गया था और यह प्रक्रिया पूरा करने के लिए सरकार कोनौ महीने का समय दिया गया था. कोर्ट ने यह भी माना था कि यह दंगे राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता थी.
कोर्ट ने यह भी माना था कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में हुई हिंसा के लिए कुछ समूह जिम्मेदार थे. कोर्ट ने कहा कि राज्य दंगों से प्रभावित व्यक्तियों और उनके उत्तराधिकारियों को मुआवजे के भुगतान के लिए दो सरकारी प्रस्ताव जारी किए गए थे. कोर्ट ने कहा था कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में दंगों के दौरान 900 लोगों की जान चली गई और 2036 लोग घायल हो गए, चाहे वह हिंसा या पुलिस फायरिंग के कारण हो.
यह भी पढ़ें:
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets