Congress MLA Asif Masood: सूर्य नमस्कार योग है या उपासना पद्धति? इस बात का जवाब भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में देना होगा. आरिफ मसूद की इस प्रश्न से जुड़ी याचिका पर 8 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा देशभर में चलाए जा रहे 75 करोड़ योग कार्यक्रम प्रोजेक्ट को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिसूचना पर 1 जनवरी से 7 फरवरी तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट संचालित किये जा रहे है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 29 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इसके आयोजन की अनुमति दी है. यह आयोजन 30 राज्यों में 30 हज़ार संस्थाओं में हो रहा है, जिसमें करीब 3 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से संबद्ध नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने सूर्य नमस्कार अभियान चलाया जा रहा है.


विधायक ने कहा इस्लाम में नहीं मान्य है सूर्य नमस्कार


विधायक आरिफ मसूद का इस याचिका में कहना है कि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा है और इस्लाम में यह मान्य नहीं है. संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म विशेष की मान्यताएं या टीचिंग शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाए. इसी वजह से सूर्य नमस्कार की बाध्यता को अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक किया जाए. इस तर्क पर अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि किस परिपत्र में लिखा है कि योग या सूर्य नमस्कार हर किसी के लिए बाध्यता है?


प्राथमिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह बात कही कि सूर्य नमस्कार एक योग है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरी है. लेकिन फिर भी अगर याचिकाकर्ता इसे सूर्य उपासना से जोड़ रहा है तो उसे इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत मांगी है, जिसके बाद अदालत ने 8 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है. गौरतलब है कि यह याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऐहतेशाम हाशमी ने पक्ष रखा.


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