Madhya Pradesh News : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में अवैध और बिना परमिट के सवारी ऑटो संचालन पर सरकार के ढुलमुल रवैये को जबलपुर हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है. कोर्ट ने सरकार से तल्ख लहजे में कहा कि पिछले दो हफ़्तों से सिवाय काग़ज़ी कार्यवाही के आपने कुछ नहीं किया. कोर्ट ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में दो दिन में ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी है.

कोर्ट की नाराजगी

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने 2013 से लंबित इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेलगाम सवारी ऑटो पर सख्त करवाई करके रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने यहां तक कहा था कि यदि ट्रांसपोर्ट विभाग करवाई करने में सक्षम न हो तो किसी अन्य एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी. सोमवार को फिर सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से दो बार एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश की गई. लेकिन उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दो हफ्तों में सरकार ने सिर्फ कागजी करवाई की है. याचिकाकर्ता सतीश वर्मा ने भी सरकार की करवाई को लीपापोती बताया. हाई कोर्ट ने दो दिन बाद यानी 8 दिसंबर को पहले नंबर पर याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सरकार से दो दिनों के भीतर बेलगाम सवारी ऑटो पर करवाई के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने को आदेश दिया है.

क्या है मामला

गौरतलब है कि जबलपुर शहर में करीब 9000 ऑटो सड़कों पर दौड़ रहे हैं. जिनमें से 5800 को परमिट मिला हुआ है. यानी करीब 3300 ऑटो बिना परमिट शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं. यह बात खुद आरटीओ विभाग ने मानी थी. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अवैध ढंग से संचालित हो रहे ऑटो पर सुनवाई के लिए हर सप्ताह सुनवाई नियत की थी. सरकार और परिवहन विभाग को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह हर सप्ताह कंप्लायंस रिपोर्ट यानि की एक्शन टेकेन रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे. कड़ी फटकार के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेश के बड़े शहरों में सड़कों पर उतर कर कागजी करवाई की खानापूर्ति की थी. 


 


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