Bus Driver Strike Today: नए कानून में हिट एंड रन के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ देशभर में बवाल मचा हुआ है. वहीं इस कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे ड्राइवरों ने इंदौर में आज लोक परिवहन की तीन बसों पर पथराव कर दिया. हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ. शहर में लोक परिवहन बसें चलाने वाली सरकारी कंपनी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) की एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.


उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने राजबाड़ा, गंगवाल बस स्टैंड और मूसाखेड़ी में शहरी लोक परिवहन की तीन बसों को रोका और इन पर पथराव किया. प्रवक्ता ने बताया कि पथराव में बसों के कांच फूट गए, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि बसों पर पथराव के घटनाक्रम को लेकर उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं. एआईसीटीएसएल के प्रवक्ता ने बताया कि हड़ताली चालकों ने एआईसीटीएसएल मुख्यालय के परिसर में घुसकर जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया. 


इस बीच, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) उमाकांत चौधरी ने बताया कि इंदौर के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में हड़ताली चालकों के चक्काजाम को लेकर पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे.


बतादें कि भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं. पेशेवर चालक इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.


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