Jharkhand Coronavirus Update: झारखंड (Jharkhand) में कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल रहा है. संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, आमल ये है कि झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां कोविड संक्रमण (Coronavirus) की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है. आंकड़ों पर गौर करें तो सोमवार को राजधानी रांची (Ranchi) में 615 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. इसमें 4 डॉक्टर, 13 छात्र और 2 नर्स शामिल हैं. धनबाद (Dhanbad), जमशेदपुर (Jamshedpur) समेत 5 जिलों में 100 से अधिक नए केस मिले हैं, वहीं बोकारो में 95 संक्रमित मिले हैं. जमशेदपुर में एक मरीज की मौत भी हुई है. 


लगातार बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या 
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, रांची में सोमवार को 4 डॉक्टर, कई स्टूडेंट्स और 2 नर्स सहित 615 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2217 हो गई है. हालात ये हैं कि, राज्य में रोजाना एक हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. राज्य में हर दिन औसतन मात्र 30 से 35 हजार सैंपल की जांच हो रही है, जबकि सरकार ने प्रतिदिन 75 हजार से लेकर एक लाख सैंपल जांच का लक्ष्य तय किया है.


रिम्स में परीक्षा रद्द
बता दें कि, रिम्स में 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसे देखते हुए परीक्षा भी रद्द कर दी गई है. प्रबंधन ने कहा है कि जो छात्र संक्रमित हैं उनकी परीक्षा नहीं ली जा सकती, इसीलिए सभी छात्रों की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है. अब ऑनलाइन माध्यम से छात्रों का परीक्षा ली जाएगी.


स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान 15 जनवरी तक बंद
झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. झारखंड सरकार ने कई तरह की पाबंद‍ियां लगा दी हैं. राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे. इसके अलावा भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं. 


लगाई गई हैं ये पाबंदियां 
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है. सिर्फ रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुलेंगी. सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इनडोर आयोजनों में हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा. 


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