नोएडा: यहां घर खरीदने वाले लोगों को अब बिल्डरों कि किसी भी गलत नीति से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण (NOIDA) ने जमीन आवंटन के नियम में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव से नोएडा में घर खरीदने वाले खरीदारों को राहत मिलेगी.सबसे बड़ी बात घर खरीदने वाले अब ठगों का शिकार नहीं हो पाएंगे. उन्हें अपने घर पर मालिकाना हक लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. खरीदारों को जल्दी ही उनके घर का मालिकाना हक दे दिया जाएगा. इसके अलावा अब बिल्डरों को खरीदारों को समय-समय पर यह बताना पड़ेगा कि बिल्डिंग में कितना काम हुआ है.नोएडा ने कैग की रिपोर्ट के बाद यह बदलाव किया है.


घर खरीदनों वालों को क्या होगा फायदा


दरअसल प्राधिकरण ने बिल्डरों के लिए नई नीति बनाई है. इसके तहत अब बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग का आवंटन होने के बाद 90 दिन में ही पूरा पैसा देना होगा.इतना ही नहीं उन्हें हर तीन महीने पर कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है, इसका ब्योरा भी नोएडा प्राधिकरण में जमा करना होगा.प्राधिकरण ने तय किया है कि वो अब डीडीए (दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी) की तर्ज पर नोएडा में भी जमीन का आवंटन करेंगे और पैसे वसूल करेंगे.


नोएडा प्राधिकरण कि सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि नोएडा में बिल्डर और खरीदारों के बीच ग्रुप हाउसिंग की जमीन के आवंटन को बेहतर बनाने के लिए यह नीति लागू की जाएगी. इसके तहत बिल्डर को जमीन के आवंटन के बाद 90 दिनों के अंदर प्राधिकरण को पैसे जमा करने होंगे. इसके अलावा प्राधिकरण को समय-समय पर काम पूरा भी देना होगा.


कैग की रिपोर्ट में क्या है


बता दें कि कैग ने नोएडा प्राधिकरण में जमीन आवंटन के घोटाले को लेकर आपत्ति जताई थी. कैग ने शासन को करोड़ों के घोटाले कि रिपोर्ट दी थी.इस रिपोर्ट में ही प्राधिकरण को आवंटन नीति बदलने की सलाह दी गई थी. कैग कि रिपोर्ट आने के बाद प्राधिकरण ने जमीन आवंटन के नियम में बदलाव किया है.


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