Farmers Protest: किसान आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, कई इलाकों में धारा 144, आदेश में क्या लिखा है?
Delhi Chalo March: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की के मुताबिक धारा 144, 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक प्रभाव में रहेगा. दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर भीड़ इक्कठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा.
Delhi News: किसान संगठनों की ओर से 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार को बड़ा फैसला लिया. दिल्ली पुलिस ने सतर्कता के लिहाज से लिए गए फैसले के तहत किसी भी अनहोनी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया है. धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च 2024 तक प्रभाव में रहेगा. दिल्ली पुलिस ने यह फैसला दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के मार्च के दौरान संभावित प्रदर्शन को देखते हुए लिया है.
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने अपने आदेश में कहा धारा 144, 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2024 तक दिल्ली में प्रभाव में रहेगा. इसी के साथ दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर भीड़ इक्कठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा. ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल, घोड़े आदि पर प्रोटेस्टर का दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा. इसके अलावा, किसी का भी हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रोड आदि के साथ दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा.
डीसीपी जॉय टिर्की के मुताबिक के पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह का व्यवहार और अड़ियल रुख दिखाया, उसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा,पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी सहित अन्य राज्यों के किसान अपने-अपने जिलों से ट्रैक्टर, ट्रॉली व मय हथियार दिल्ली प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, जीवन और संपत्ति को बचाने के मकसद से धारा 144 को लागू किया गया है.
इन गतिविधियों पर 11 मार्च तक रोक
- दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं और उत्तर पूर्वी जिले के अधिकार क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों में लोगों के जमा होने पर रोक.
- उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन, निजी वाहन, घोड़ों आदि की एंट्री पर रोक.
- नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिला पुलिस ऐसे लोगों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं देगी.
- प्रदर्शनकारी या आम आदमी को आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाला, लाठी, रॉड आदि साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे लोगों को उत्तर पूर्व जिला पुलिस मौके पर हिरासत में भी ले सकती है.
- जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंड का पात्र माना जाएगा.
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