Delhi News: आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली नगर निगम (MCD) अब मीट शॉप (Meat shop News Policy), धार्मिक स्थान और लाइसेंस शुल्क को लेकर नई पॉलिसी लाने की तैयारी में जुटी है. दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) में मांस की दुकानों और उनके लाइसेंस को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया है. एमसीडी की 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पार्षदों की बैठक में इस पर चर्चा होगी. एमसीडी के नए प्रस्ताव में मांस की दुकानों और धार्मिक स्थलों के बीच एक दूरी तय की गई है. इसके अलावा, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का भी प्रस्ताव है. नये प्रस्ताव के मुताबिक अब धार्मिक स्थानों के आस-पास मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी. एमसीडी के प्रस्तावों में मीट की दुकानों (Meat Shop) को कम से कम 150 मीटर के दायरे से बाहर रहना होगा. 


दिल्ली नगर निगम के अफसरों के अनुसार निगम के नए प्रस्ताव पर दो दिन बाद पार्षदों की बैठक में चर्चा होगी. नए प्रस्ताव में जो नियम हैं वो उन दुकानों पर लागू नहीं होंगे, जो पहले से ही नियमों के मुताबिक चल रही हैं. नई नीति पूर्व के दक्षिण दिल्ली नगर निगम में तय नीति पर आधारित हैं. 


सुअर मांस, मस्जिद के बीच की दूरी होगी 50 मीटर


एमसीडी (Delhi MCD) के नए प्रस्ताव में मस्जिद और सुअर के मांस की दुकानों के बीच की दूरी 50 मीटर होगी. मांस की दुकानें मस्जिद की दूरी और मस्जिद प्रबंधन की सहमति से तय की जाएगी. बता दें कि धार्मिक स्थलों में मंदिर, गुरुद्वारा, श्मशान और कब्रिस्तान व अन्य स्थान शामिल हैं. 


मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य


दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 415 के तहत किसी भी मांस की दुकान या मीट प्रोसेसिंग प्लांट खोलने से पहले एमसीडी से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. खुले में और धार्मिक स्थलों के आस पास मांस बेचने को लेकर कई बार बवाल मच चुका है. उत्तर-पूर्व एमसीडी में मांस की दुकानों का लाइसेंस पाने के लिए उसके शुल्क में भी इजाफा किया जा सकता है. इनकी फीस दक्षिणी दिल्ली की दुकानों के बराबर की जा सकती है.


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