Ankit Saxena Murder Case Update: साल 2018 अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. तीस हजारी कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है. कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया है.


तीस हजारी कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50- 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी. एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा जताते हुए 23 दिसंबर 2023 को इन सभी को दोषी करार दिया था. 


अंकित सक्सेना मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद


तीस हजारी कोर्ट ने इस केस में मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को दोषी पाया  था. अब इन तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत ने कहा कि इन तीनों दोषियों के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए फांसी की सजा नहीं दी गई है. दोषियों से जुर्माने की रकम वसूलने के बाद इसे अंकित सक्सेना के परिवार को सौंप दी जाएगी.


क्या है अंकित सक्सेना मर्डर का पूरा मामला?


साल 2018 के फरवरी महीने में 23 साल के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी. जानकारी के मुताबिक अंकित की प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला क्षेत्र में रघुबीर नगर इलाके में अंकित की हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि अंकित अकबर अली और शहनाज बेगम की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था. कथित तौर पर दोनों दोषी इस रिश्ते के खिलाफ थे.


तीसरा आरोपी अंकित की प्रेमिका का चाचा था. अंकित सक्सेना को अकबर अली, उसकी पत्नी शहनाज बेगम और प्रेमिका के चाचा मोहम्मद सलीम ने बहुत पीटा था. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया था. अंकित के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी.


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