Reopen Cinema Hall in Patna with 50 Percent Capacity: बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में कई कमी आई है. जिसके बाद बिहार सरकार ने कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम स्विमिंग पूल को भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है. संबंधित संस्थानों को खोलने के लिए कोविड प्रोटोकाल के सभी नियमों का पालन करना होगा.
बिहार सरकार की तरफ से ढील दिए जाने के बाद, पटना में भी सिनेमा हॉल के खोलने का रास्ता साफ़ हो गया. राज्य सरकार के इस आदेश के बाद, फिल्म व्यवसाय से जुड़े लोगों ने फैसले का स्वागत किया है. वहीं पटना के एक सिनेमा हॉल के इंचार्ज ने बताया कि, "50 फ़ीसदी क्षमता के साथ हम सिनेमा हॉल का संचालन करेंगे." सिनेमा हॉल के इंचार्ज ने आगे बताया कि, "कोरोना के रोकथाम से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जायेगा, बिना मॉस्क के किसी को भी हॉल के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी.
बिहार में 7 फरवरी से इन क्षेत्रों में दी गई ढीलमंगलवार को बिहार में क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की बैठक में सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के जरिये जारी आदेश के मुताबिक-
- स्कूल कॉलेज के साथ-साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 50 फ़ीसदी की उपलब्धता खत्म कर दी गई है.
- अब सामान्य तरीके से लोग कार्यालय जा सकेंगे.
- दुकान अब सामान्य तरीके से खुलेंगी, रात 8 बजे तक खोले जाने के आदेश को खत्म कर दिया गया है.
- आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
- 9वीं और ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- सभी सरकारी कार्यालय साामान्य तरीके से खुलेंगे.
- सभी दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल धार्मिक स्थान सामान्य रूप से खुलेंगे.
- सभी पार्क उद्यान 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे.
- सिनेमा हॉल, क्लब ,जिम, स्टेडियम स्विमिंग पूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
- जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आयोजित किए सकते हैं.
- विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रमों में अधिकतम दो सौ लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी.
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