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किन किसानों को मिलता है पीएम फसल बीमा योजना का लाभ, जान लीजिए नियम

एबीपी लाइव Updated at: 12 Jul 2025 01:13 PM (IST)
किन किसानों को मिलता है पीएम फसल बीमा योजना का लाभ, जान लीजिए नियम
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इसके अलावा कई बार देखा गया है कि मौसम की मार के चलते. तो अलग वजहों के चलते फसलें खराब हो जाती हैं. जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है. भारत सरकार ने किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है.

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इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत अगर फसल खराब होती है. तो किसानों को सरकार की ओर से बीमा के तौर पर मुआवजा दिया जाता है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. जान लें किन किसानों को मिलता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ.

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आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है. जो नोटिफाइड क्रॉप्स उगाते हैं. जिनमें चावल गेहूं, दलहन,तिलहन यह बागवानी फसलें होती है. इस बीमा योजना का लाभ जमीन के मालिक किराए पर खेती करने वाले और बटाईदारों को भी मिलता है.

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योजना में आवेदन की समय सीमा कट-ऑफ डेट होती है. खरीफ के लिए आमतौर पर 31 जुलाई और रबी के लिए 31 दिसंबर तक. अगर किसान सीजन शुरू होने के दो हफ्ते के भीतर आवेदन करता है. तो उस सीजन के लिए बीमा कवर एक्टिव रहता है.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा जिले के कृषि कार्यालय ऑफिस से ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में पता किया जा सकता है.

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आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज का होना जरूरी है. जिनमें आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई का प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स.

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