नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है. ICJ ने रूस से यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोकने का आदेश दिया. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. ICJ के आदेश पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए.  आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी. 


कोर्ट ने रूसी संघ से कहा कि 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू किए गए सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित किया जाए. अदालत ने 13-2 वोटों का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रूसी संघ यह सुनिश्चित करेगा कि वह सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा. 


कोर्ट ने सर्वसम्मति से आदेश दिया कि दोनों पक्षों को किसी भी ऐसे कृत्य से बचना चाहिए जो विवाद को बढ़ा सकता है. ICJ के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, 'रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की. ICJ ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.'






आईसीजे ने की यूक्रेन की तारीफ


आईसीजे ने रूस को कड़ा मुकाबला देने के लिए यूक्रेन की तारीफ की. अदालत ने कहा कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबर से मुकाबला करना तारीफ के काबिल है. कोर्ट ने रूस समर्थित देशों को सैन्य समर्थन न देने की भी अपील की.


24 फरवरी को शुरू हुई थी जंग


जंग की शुरुआत 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ हुई थी. आज जंग का 21वां दिन है. जंग को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच अबतक चार दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है. जंग में अबतक सैकड़ों लोग और हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं. जबकि लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं.


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