पाकिस्तान के गोपनीय दस्तावेज मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court, IHC) ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी (FIA) के पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास गोपनीय राजनयिक दस्तावेज थे और उनके पास से ये गुम हो गए.


इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन की खंडपीठ ने मंगलवार (30 अप्रैल) को मामले पर सुनवाई कर रही थी बेंच ने गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में 71 वर्षीय इमरान खान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ उनकी अपीलों पर सुनवाई मंगलवार को फिर शुरू की थी.


कोर्ट में जब स्पेशल प्रोसेक्यूटर हामिद अली शाह बता रहे थे कि कैसे गोपनीय दस्तावेज विदेश मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे. तब जस्टिस फारूक ने उन्हें रोकते हुए पूछा कि क्या एफआईए के पास कोई सबूत है जो साबित करे कि इमरान खान के पास से दस्तावेज गुम हो गए. जस्टिस फारूक ने पूछा कि क्या इसका सबूत है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मुख्य सचिव ने गोपनीय दस्तावेज दिए थे. पीठ ने पूछा कि अभियोजन एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए कोई सामग्री है या नहीं कि इमरान खान के पास गोपनीय दस्तावेज थे.


चीफ जस्टिस के सवाल पर हामिद अली शाह ने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचिव आजम खान ने कोर्ट के सामने गवाही दी है कि गोपनीय दस्तावेज पूर्व प्रधानमंत्री को हैंड ओवर किए गए और फिर कभी वापस नहीं दिए गए. शाह के जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लगता है कि ये अफवाह है. हो सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने सचिव से दस्तावेज वापस करने को कहा हो.


 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को इस मामले में पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी के साथ 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.


इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में कथित रूप से एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज दिखाया था और दावा किया था कि यह विदेशी शक्तियों द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ रची जा रही साजिश का सबूत है.


इमरान खान के यह कागज दिखाने के करीब दो सप्ताह बाद ही उनकी पार्टी की सरकार अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के जरिए सत्ता से बाहर हो गई थी.


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