Pannun Murder Case: अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने वाले निखिल गुप्ता को जल्द राहत मिल सकती है. अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है. गुप्ता के वकीलों ने साजिश में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री मांगी है. 


गौरतलब है कि बीते 4 जनवरी, 2024 को, बचाव पक्ष के वकील ने दस्तावेज की मांग को लेकर अदालत के समक्ष एक एक प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें अनुरोध किया गया कि अदालत एक आदेश जारी करे, जिसमें सरकार को बचाव पक्ष के वकील को संबंधित दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया जाए. जिसपर सुनवाई करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने आदेश दिया कि सरकार तीन दिनों के भीतर इसका जवाब दे.


30 जून को निखिल को किया था गिरफ्तार 


मालूम हो कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. निखिल को 30 जून को अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था. ऐसे में वे इन दिनों अमेरिकी पुलिस की हिरासत में हैं.अ मेरिकी संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि गुप्ता एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ पन्नू की हत्या की साजिश रचने में काम कर रहे थे, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है. 


हत्यारे को हायर करने का लगा है आरोप 


भारत के 52 वर्षीय गुप्ता पर हत्यारे को हायर करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. अभियोजकों ने कहा कि चेक अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत 30 जून, 2023 को गुप्ता को गिरफ्तार किया. 


वहीं परिवार ने पिछले दिनों भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा था कि कारोबारी निखिल गुप्ता यात्रा पर चेक गणराज्य गए थे. उन्हें 30 जून को प्राग हवाई अड्डे पर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और लगभग 100 दिनों तक एकांत कारावास में रखा गया. 


ये भी पढ़ें: Nepal Buddha Boy: नेपाल का चमत्कारी बुद्ध बॉय कौन है जिसे रेप के आरोप में किया गया गिरफ्तार