Donald Trump Found Liable For Physical Abuse: अमेरिका की एक ज्यूरी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को मंगलवार (9 मई) को एक मैगजीन की पूर्व स्तंभकार (Columnist) ई जीन कैरोल (E Jean Carroll) का यौन शोषण और मानहानि करने के लिए जवाबदेह पाया और उन पर 5 मिलियन (50 लाख) डॉलर का हर्जाना लगाया. 


नौ ज्यूरी सदस्यों ने कैरोल के रेप के आरोप खारिज कर दिया लेकिन तीन घंटे से भी कम समय की विवेचना के बाद बारीकी से देखे गए सिविल ट्रायल में उनकी अन्य शिकायतों को बरकरार रखा. यौन दुर्व्यवहार के मुकदमे में पहली बार ट्रंप को कानूनी फैसले का सामना करना पड़ा है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने ट्रंप पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं, जिनका ट्रंप ने खंडन किया है. 


कैरोल ने लगाया था रेप का आरोप


अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे 76 वर्षीय ट्रंप पर 79 वर्षीय कैरोल ने पिछले वर्ष मुकदमा किया था. कैरोल ने आरोप लगाया था कि 1996 में मैनहट्टन के फिफ्थ एवेन्यू पर लक्जरी बर्गडॉर्फ गुडमैन स्टोर के चेंजिंग रूम में ट्रंप ने उनका रेप किया था. एले पत्रिका की पूर्व स्तंभकार ने यह भी दावा किया कि 2019 में जब उन्होंने आरोपों को सार्वजनिक किया तो ट्रंप ने उन पर 'पूरी तरह से ठगी' को अंजाम देने का आरोप लगाया, जिससे उनकी मानहानि हुई. 


ट्रंप ने मामले को 'धोखाधड़ी' बताया था


न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, छह पुरुषों और तीन महिलाओं वाली संघीय ज्यूरी ने ट्रंप को कैरोल को बदनाम के लिए जवाबदेह ठहराया. ट्रंप ने अक्टूबर में अपनी वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर एक बयान पोस्ट किया था, जिसमें कैरोल के मामले को पूरी तरह से धोखाधड़ी, छल और झूठ कहा था. 


ज्यूरी ने पाया कि कैरोल ने साबित कर दिया कि ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया लेकिन रेप का आरोप खारिज कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में किसी को सहमति के बिना यौन संपर्क के वश में करने को यौन शोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है.


ज्यूरी का सर्वसम्मत फैसला


एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैनहट्टन में फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तीन घंटे के विचार-विमर्श के बाद ज्यूरी का ट्रंप पर सर्वसम्मत फैसला आया. इसका निष्कर्ष दीवानी हैं, आपराधिक नहीं, जिसका मतलब है कि ट्रंप को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और उन्हें जेल का सामना नहीं करना पड़ा है.


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