Supreme court on Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है.


जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकीलों के दावों पर विचार करने से मना कर दिया.


हमें न्यायोचित लगा वो किया- सुप्रीम कोर्ट


पीठ ने कहा, ‘‘हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है. हमने अपने आदेश में वही कहा, जो हमें न्यायोचित लगा.’’ ईडी की ओर से सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा.


'केजरीवाल ने जमानत की शर्त का किया उल्लंघन'


पीठ ने मेहता से कहा, ‘‘यह उनका मानना है. हम कुछ नहीं कह सकते.’’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘हमारा आदेश इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें कब आत्मसमर्पण करना है. यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. विधि का शासन इस आदेश से संचालित होगा.’’ तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने दावों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा, ‘‘वह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यह संस्था पर तमाचे की तरह है.’’


दो जून को करना होगा आत्मसमर्पण- सुप्रीम कोर्ट


जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट है कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा. पीठ ने कहा, ‘‘हमने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वह मामले के बारे में नहीं बोल सकते.’’


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उनके एक इंटरव्यू का उल्लेख किया. उस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि कई लोगों को लगता है कि अदालत ने केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपनाया है.


पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह इस मुद्दे में नहीं जा रही. सिंघवी ने इस बात से इंकार किया कि केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान दिया था कि लोग यदि उनकी पार्टी को वोट नहीं देते तो उन्हें जेल वापस जाना पड़ेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इस संबंध में वह शपथपत्र दे सकते हैं.


केजरीवाल को एक जून तक मिली है अंतरिम जमानत


सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने इस मामले में 10 मई को केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी. एक जून को लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा. कोर्ट ने उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है.


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