Supreme Court: सीतापुर केस (Sitapur Case) मामले में ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जुबैर की अंतरिम जमानत (Interim Bail) को अगले आदेश तक के बढ़ा दिया है तो वहीं यूपी सरकार (UP Government) को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. जुबैर ने याचिका पर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.


अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर के लिए जुबैर पक्ष को दो सप्ताह का समय दिया है. आदेश के अनुसार मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक जारी रहेगी.


यूपी सरकार को दिया 4 हफ्ते का समय


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीतापुर में प्राथमिकी रद्द करने की जुबैर की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ वह एक हलफनामा दाखिल करना चाहती है.    


पहले 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी


इससे पहले 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को उत्तर प्रदेश के सीतापुर (Sitapur) जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में शुक्रवार को पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया था. पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत से जुड़ा आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में है और इसका दिल्ली में जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना-देना नहीं है. पीठ ने जुबैर पर मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट करने पर रोक लगा दी और उनसे दिल्ली (Delhi) के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने को कहा.


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