Rahul Gandhi Statement Against Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बयानबाजी को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में आज (22 मार्च) को यूपी के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. यह मामला साल 2018 का है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है. राहुल गांधी पर कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था.


इससे पहले 20 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी. तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे और वह यात्रा रोककर इस सुनवाई में पहुंचे थे. 20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी.


क्या है पूरा मामला?


राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था. विजय मिश्रा ने जब यह मुकदमा दायर किया था, तब वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे.


दोषी पाए जाने पर हो सकती है 2 साल की जेल 


मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा मिल सकती है. हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी.


पहले भी एक केस में फंस गए थे राहुल गांधी


भाषण की वजह से किसी केस में फंसने का राहुल गांधी का यह पहला मामला नहीं है. इस केस से पहले वह मोदी सरनेम को लेकर दिए अपने बयान की वजह से भी परेशानी में आए थे. इस केस में गुजरात की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल की सजा भी सुनाई थी. इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी.


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