Triple Talaq Case: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले से एक मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को अवैध रूप से तलाक दिया है. पीड़ित पत्नी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, आईपीसी और दहेज रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और मामले में आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.


जानकारी के मुताबिक ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की 32 वर्षीय महिला ने 1 अप्रैल को ही थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने उसे अवैध रूप से तलाक दिया था. महिला का कहना है कि जब उसने पति के सामने साइबर अपराधियों से 1.5 लाख रुपए ठगे जाने की बात कबूल की तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. 


साइबर फ्रॉड में 1.5 लाख गंवाए तो दिया तलाक
दंपति 15 साल पहले विवाह के बंधन में बंधे थे और इनके तीन बच्चे भी हैं. पीड़ित पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति गुजरात में रहता है और जब उसके पति को यह पता चला कि वह साइबर फ्रॉड में 1.5 लाख रुपये गंवा चुकी है तो उसने 1 अप्रैल को उसे फोन पर ही 'तीन तलाक' दे दिया. पत्नी ने अवैध तलाक देने के साथ-साथ दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम और आईपीसी और दहेज रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.


2017 में लगा था तीन तलाक पर बैन
बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 'तीन तलाक' पर बैन लगा दिया था. इसे इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ और इस्लामी कानून शरीयत का उल्लंघन बताते हुए अदालत ने बैन कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर कोई शख्स 'तीन तलाक' देता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है.


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