Amit Shah On OBC Reservation: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सर्टिफिकेट जारी करना असंवैधानिक है. मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पूरा मामला मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने का है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्थगित का आदेश दिया है.


न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, “मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. ममता बनर्जी ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती थीं.  मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया, ये हाईकोर्ट का फैसला है, बीजेपी का नहीं. हम सुनिश्चित करेंगे की हाई कोर्ट के फैसले का पालन हो. एससी, एसटी और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर यह मुस्लिमों को देना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.”


'118 मुस्लिमों को ममता सरकार ने दिया आरक्षण'


अमित शाह ने आगे कहा, "ममता बनर्जी सर्वे कराए बिना 118 मुसलमानों को आरक्षण दिया. अब कोई कोर्ट चला गया तो अदालत ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 के बीच दिए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए. अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगीं. मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो कहेगा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं."


ममता बनर्जी ने क्या कहा?


वहीं, मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हाई कोर्ट और बीजेपी के इस फैसले को नहीं मानने वालीं. एक रैली के दौरान उन्होंने कहा, "राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा. जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखिए. ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है. ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे."


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