नई दिल्ली: देश में एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से फैल रहा है. राजधानी दिल्ली में तो पिछले कई दिनों से रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में बढोतरी हुई है. हालांकि, त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण बनी है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.


केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल्स को लेकर पाबंदियां जारी हैं.


 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ ही चलेंगे सिनेमा हॉल


सिनेमा हॉल सिर्फ 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ ही चलेंगे. वहीं सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. हालांकि, अगर राज्य सरकारें चाहें तो वे अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 100 या उससे कम में भी सीमित कर सकती हैं.


इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से जानलेवा कोरोना वायरस के नियमों का पालन कराने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है.


लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं राज्य सरकारें


नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति के अपने आंकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सिर्फ निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं.


सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.


हालांकि, नई गाइडलाइंस में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है. वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी भी तरह की कोई अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.


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