New parliament Building National Emblem: नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ (Ashoka Stambh) का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. सेंट्रल विस्टा (Central Vista) में लगे राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. दो वकीलों ने याचिका दायर कर कहा है कि ये सारनाथ (Sarnath) में रखे गए मूल प्रतीक से अलग है. सुप्रीम कोर्ट सरकार को इसमें सुधार करने का आदेश दे. 


वकील अलदानिश रेन और रमेश कुमार मिश्रा की याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा में बन रहे नए संसद भवन की छत पर लगाया गया प्रतीक भारतीय राजचिन्ह से अलग है. इस वजह से इसे लगाना भारतीय राजचिन्ह के गलत इस्तेमाल को रोकने वाले कानून-स्टेट एमब्लम ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन अगेंस्ट इम्प्रॉपर यूज़) एक्ट, 2005 का उल्लंघन है. 


याचिका में क्या कहा गया?


दोनों वकीलों ने कहा है कि संसद भवन की छत पर लगाए गए प्रतीक में शेर उग्र नजर आ रहे हैं. उनके मुंह खुले हैं, जिसमें नुकीले दांत दिख रहे हैं. इसमें देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' भी नहीं लिखा, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा है. राजचिन्ह में इस तरह का बदलाव गलत है. सुप्रीम कोर्ट सरकार को इसे सुधारने का आदेश दे. 


पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन 


गौरतलब है कि, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा में भारतीय राजचिन्ह का उद्घाटन किया था. संसद के नए भवन की छत पर लगा ये प्रतीक कांस्य से बना है. इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है. इसे नए संसद भवन के केंद्रीय फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है. प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है.


विपक्षी पार्टियों ने शेरों की बनावट के लिए सरकार को घेरा


इसके उद्घाटन के बाद विपक्षी पार्टियों ने शेरों की बनावट और आक्रामक मुद्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि काफी शोध करने के बाद ही इस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ (Ashoka Stambh) को नए संसद भवन (New Parliament Building) में स्थापित किया गया है. 


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