Grand Omaxe Society: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शुक्रवार (30 सितंबर) को नोएडा (Noida) की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी (Grand Omaxe Housing Society) को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) को 20 अक्टूबर तक अतिक्रमण (Encroachment) के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनने की आवश्यकता है, लिहाजा 20 अक्टूबर तक प्राधिकरण को किसी भी सूरत में सोसायटी में तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश दिया जाता है.

  


ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी के 125 निवासी अथॉरिटी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे. कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की ओर से पेश हुए वकीलों की अत्याधिक आवश्यकता के आधार पर मौखिक रूप से सुना और उसके बाद मामले की सुवाई का निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट ने मामले को विस्तार से सुनने की आवश्यकता बताते हुए वहां पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. 


शुक्रवार को गिराए गए अवैध निर्माण


इससे पहले शुक्रवार सुबह नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने पहुंचा. वहां पर 16 अवैध निर्माणों को गिराया गया. प्राधिकरण ने सोसाइटी में अवैध निर्माण को गिराने के लिए लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो शुक्रवार सुबह खत्म हो गया था. इसके बाद नोएडा अथॉरिटी की टीम बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची. सोसाइटी के लोगों ने इसका काफी विरोध किया. दरअसल, नोएडा प्राधिकरण की टीम ने जांच में पाया की 93 फ्लैट्स मालिकों ने ग्राउंड फ्लोर पर अतिक्रमण कर रखा है. इसका बाद प्राधिकरण ने लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. 


जानिए क्या है पूरा मामला


अगस्त के महीने में श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) का महिला के साथ बदतमीजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन वह उसके बाद से ही फरार हो गया था. पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की. आखिरकार पुलिस उसे मेरठ से गिरफ्तार करने में कामयाब रही. पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया. 


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