ED Case Against Sameer Wankhede: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार (10 फरवरी) को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है. समीर वानखेड़े के खिलाफ 'प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए एक्ट) के तहत केस दर्ज किया गया है. ईडी ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद कुछ लोगों को समन भी किया है, जिनसे जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने वाली है.


प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी कर चुका है. अभी जिन लोगों को समन भेजा गया है, उनमें से कुछ एनसीबी से जुड़े हुए लोग भी हैं. इसके अलावा कुछ निजी लोग भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी. जांच एजेंसी ने इन सभी लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए मुंबई स्थित ईडी दफ्तर बुलाया है.  समीर वानखेड़े बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने के बाद सुर्खियों में आए थे. 


सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में दर्ज किया था केस


दरअसल, सीबीआई ने मई 2023 में समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. इन सभी लोगों पर आरोप था कि इन्होंने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 50 लाख रुपये लिए थे. एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने 29 जगहों पर छापेमारी की थी. 


वहीं, समीर वानखेड़े ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. वहीं, इसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. सूत्रों के मुताबिक केस में कार्डिलिया क्रूज मामले में रिश्वत की 50 लाख की रकम लौटाने का भी जिक्र है.


ईडी की कार्रवाई पर वानखेड़े ने क्या कहा?


समीर वानखेड़े ने कहा कि ईडी ने ईडी ने उक्त ईसीआईआर 2023 में दर्ज की थी. हैरानी वाली बात है कि यह ईसीआईआर सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है जो पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सवालों के घेरे में है. चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं आगे कुछ भी टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखता. मैं उचित समय पर अदालत में उचित जवाब दूंगा. मैं दोहराता हूं कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.


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