नयी दिल्ली: पत्नी के बार-बार अपने माता-पिता के पास जाने से परेशान पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि महिला को अपने परिवार वालों के पास जाने का अधिकार है और पति के लिए शिकायत करने का यह कोई कारण नहीं बनता है.


पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी उसे और उसके परिवार वालों को बताए बगैर बार-बार अपने माता-पिता के घर चली जाती है जिससे उसे मानसिक पीड़ा होती है. उसने पत्नी पर कई अन्य आरोप भी लगाए.


न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की बेंच ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने माता-पिता के घर जाने का अधिकार है और पति के लिए यह शिकायत का कोई कारण नहीं बनता है. निचली अदालत ने तलाक की याचिका को ठुकरा दिया था जिसे व्यक्ति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.