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Sedition case: देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

Seditious Speech: 20 जुलाई को तिहाड़ जेल अधीक्षक कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने शारजील इमाम के 30 जून के वीडियोज को भी अदालत को सौपें हैं जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुईं थीं. 

Seditious Speech: देशद्रोह मामले (Seditious) में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkarduma Court) ने दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका (Bail Plea) को खारिज कर दी है. इसके पहले अदालत ने देशद्रोह मामले में शरजील की अंतरिम जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने दिल्ली पुलिस को शरजील की अंतरिम जमानत की अर्जी को लेकर  30 मई को नोटिस जारी किया था.  27 मई को शरजील देशद्रोह मामले में अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में गए थे. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शरजील को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था.

दरअसल, बुधवार (20 जुलाई) को ही दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में शरजील इमाम की अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली थी लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर आदेश टाल दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि 23 जुलाई को इस मामले पर फैसला सुनाया जायेगा. जिसके बाद आज की सुनवाई में कोर्ट ने शरजील की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देशद्रोह मामले में राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

 

सीसीटीवी की फुटेज भी कोर्ट में जमा
आपको बता दें कि शरजील इमाम की जेल में जब तलाशी ली जा रही थी तब उस पर जेल अधिकारी और कैदियों पर हमला करने की बात कहकर उसे आतंकवादी कहने के आरोप लगाए थे. इस मामले में भी 20 जुलाई को तिहाड़ जेल अधीक्षक कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने शारजील इमाम के उन वीडियोज को भी अदालत को सौपें हैं जो 30 जून के दिन जेल में रहने के दौरान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुईं थीं. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निचली कोर्ट से लें जमानत
इसके पहले 27 मई को इस मामले में शरजील के वकील ने देशद्रोह मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को कहा कि पहले लोअर कोर्ट में अंतरिम जमानत संबंधी याचिका दायर करें. हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की अनुमति दी थी.

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