UP: बीजेपी सांसद समेत 19 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, ट्रेन रोककर पत्थरबाजी करने का था दोष
RK Singh Patel: पुलिस पर पथराव व ट्रेन रोकने के मामले में कोर्ट ने भाजपा सांसद आरके सिंह पटेल को सजा सुनाई है. उन्होंने बसपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. तब वे सपा के सांसद हुआ करते थे.
UP NEWS: यूपी के बांदा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद आरके सिंह पटेल को कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई. साथ ही पूर्व सपा विधायक वीर सिंह समेत 19 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया. साल 2009 में आरके सिंह पटेल ने बसपा शासन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया था. उस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था.
इसके बाद से इनके खिलाफ चित्रकूट कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था. वहीं इस मामले में चित्रकूट कोर्ट ने कुल 19 लोगों को दोषी ठहराया है. 19 दोषियों में से 16 लोगों को एक-एक साल और बाकी तीन को एक-एक महीने कैद की सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि यह सजा पटेल की लोकसभा सदस्यता को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह एक वर्ष तक ही सामित है. घटना के समय पटेल समाजवादी पार्टी के सांसद थे. यह आदेश चित्रकूट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को सुनाया. वर्तमान समय में आरके सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं.
केस में इन लोगों के नाम हैं शामिल
कोर्ट ने 13 साल बाद इस केस में अपना फैसला सुनाया है. इस केस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने सांसद आरके सिंह पटेल, चित्रकूट धाम कर्वी के चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, निर्भय सिंह गौतम, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, भैयालाल यादव, गौरीशंकर मिश्रा, गुलाब खां, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश, हरिगोपाल मिश्रा, कमल सिंह मौर्य, मनोज सिंह, रामगोपाल, राजेंद्र शुक्ला और महेंद्र गुलाटी को सजा सुनाई है.
सांसद ने कोर्ट पर लगाया एकपक्षीय फैसला सुनाने का आरोप
वहीं इस मामले को लेकर सांसद आरके सिंह पटेल का कहना है कि कोर्ट का फैसला एकपक्षीय है. प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया. जबकि उस दौरान कई लोगों को गंभीर चोट आई थी. जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट फाइल में संलग्न है.
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