How To Complain About UPI Transaction: अगर यूपीआई से पेमेंट करते वक्त आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएं और दूसरे पक्ष के एकाउंट में न पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में परेशान होना लाजमी है. पैसे फंसने की समस्या या यूपीआई ट्रांसैक्शन में हुए किसी भी फ्रॉड या परेशानी से संबंधित शिकायत और उसके निवारण के लिए ऐप में विशेष फीचर और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है.


कैसे करें शिकायत?



  • टोल-फ्री नंबर: यूपीआई से संबंधित किसी भी तरह शिकायत करने के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 या हेल्पलाइन नंबर 022- 45414740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • ऐप: BHIM UPI App पर "Raise a complaint" ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपने पुराने ट्रांसैक्शन डिटेल की लिस्ट में से उस ट्रांसैक्शन पर क्लिक करें जिसके संबंध में आपको शिकायत दर्ज करनी है. स्क्रीन पर आपके सामने दो विकल्प नजर आएंगे "raise concern" और "call bank". आप अपनी इच्छा के हिसाब से या तो बैंक को कॉल करें या ऐप पर सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए रेज कन्सर्न पर क्लिक करें और शिकायत लिखें.

  • गेट इन टच सेवा (Get In Touch Service):  आप चाहें तो BHIM ऐप पर उपलब्ध गेट इन टच सर्विस फीचर के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.


यूपीआई के माध्यम से वित्तीय लेन-देन और बिल पेमेंट से संबंधित ट्रांसैक्शन फेल होने पर आपके एकाउंट में पैसे रीफंड हो जाएंगे. अगर पैसे 1 घंटे के भीतर आपके एकाउंच में न लौटे तो आप टोल फ्री नंबर, ऐप या बैंक के कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से शिकायत निवारण पा सकते हैं.


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