Food License Renewal Process and Cost: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standard Authority Of India) की ओर से सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) यानी खाने-पीने की चीजों की मैनुफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंज, डिस्ट्रिब्यूशन आदि के काम करने वाले व्यवसायियों को फूड लाइसेंस जारी किया जाता है. शुरुआत में इस लाइसेंस की वैलिडिटी 1 से लेकर 5 साल तक होती है. वैलिडिटी खत्म होने से एक महीने पहले लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है. अगर लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी काम जारी रखा गया तो जुर्माना लगेगा.


फूड लाइसेंस ऑफलाइन कैसे रिन्यू कराएं



  • स्टेप-1: लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फॉर्म-ए या फॉर्म-बी भरें. इन फॉर्म को जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर के दफ्तर या FSSAI के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.

  • स्टेप-2: फूनिड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत फूड लाइसेंस के अंदर सभी अनिवार्य नियमों एवं नियामकों का पालन करने संबंधि सेल्फ डेक्लरेशन फॉर्म के साथ संलग्न करें और फूड सेफ्टी ऑफिसर के कार्यालय में जमा करें.

  • स्टेप-3: आवेदन को संबंधित पदाधिकारी द्वारा रिव्यू किया जाता है और आवेदनकर्ता के व्यवसायिक कैंपस का निरीक्षण किया जाता है.

  • स्टेप-4: पदाधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के साथ आवेदन आगे बढ़ाया जाता है.

  • स्टेप-5: आवेदन के दो महीने के भीतर फूड लाइसेंस रिन्यू हो जाता है.


अगर आवेदन में कोई कमी होगी तो आवेदनकर्ता को सूचित किया जाता है. आवेजन को पुन: अपडेट कर जमा करना होगा.


फूड लाइसेंस ऑनलाइन कैसे रिन्यू होता है



  • स्टेप-1: FSSAI के पोर्टल पर जाकर लॉग इन करें

  • स्टेप-2: लाइसेंस रिन्यूवल के टैब पर क्लिक करें और फॉर्म भरें.

  • स्टेप-3: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

  • स्टेप-4: आवेदन की जांच के बाद लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा जिसे अपने रजिस्टर्ड इमेल आईडी से डाउनलोड किया जा सकता है.


फूड लाइसेंस रिन्यू करने की फीस कितनी है


सालाना टर्न ओवर के आधार पर फूड लाइसेंस रिन्यूवल की दर निर्धारित की गई है जो 100 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक है. दर की पूरी लिस्ट लिंक https://bit.ly/3plaITL पर क्लिक कर पायी जा सकती है.


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