Food Safety and Standards Authority of India Licence: फूड बिजनेस (फूड प्रोसेसिंग, फूड मैनुफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रिब्यूशन या खरीद-बिक्री) से जुड़े हर प्रतिष्ठान के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है. यह लाइसेंस भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India ) जारी करता है.


भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (FSSAI Act, 2006) के अंतर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई. इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री, आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि ग्राहकों के लिये सुरक्षित और सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके.


बिल पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य


प्राधिकरण ने छोट-बड़े सभी स्तर के फूड ऑपरेटर के लिए बिल पर 14 अंकों का फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर डालना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम अक्टूबर 2021 से प्रभावी है. पहले केवल पैकेज्ड फूड पर फूड लाइसेंस अनिवार्य था.


तो अगर आप चाहें किसी राशन की दुकान से खाने-पीने की सामग्री खरीदें (Grocery Shopping), होटल में खाना खाएं या पड़ोस की मिठाई दुकान से मिठाई खरीदें, पैसे चुकाते वक्त बिल ध्यान से देखें. अगर बिल पर उस दुकान या होटल का फूड लाइसेंस नंबर नहीं है तो शीघ्र इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारी को करें. शिकायत करने के लिए फोन नंबर, मेल आईडी और एड्रेस के लिए लिंक https://fssai.gov.in/cms/helpdesk.php पर क्लिक करें.


बिल पर फूड लाइसेंस से क्या फायदा?


बिल पर फूड लाइसेंस होने से ग्राहक आश्वस्त हो सकेंगे कि (Food Hygiene Audit) उन्हें बेची गई सामग्री गुणवत्तापूर्ण है. साथ ही सर्विस से असंतुष्ट रहने पर फूड लाइसेंस नंबर के आधार पर शिकायत करना ग्राहकों के लिए आसान होगा.


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