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IN PICS: कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने वाले ICJ के जजों के बारे में जानिए
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पाकिस्तान की ओर से एडहॉक जज तस्सदुक हुसैन जिलानी 16 सदस्यीय पैनल में शामिल थे और संभवत: ये ही वो अकेले जज हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव के खिलाफ फैसले के लिए मत दिया.
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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज पाकिस्तान की जेल में 3 सालों से बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर पाकिस्तान को पुनर्विचार करने के लिए कहा. आईसीजे ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करना चाहिए और राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी.
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जज यूजी इवासावा जापान से आते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 22 जून 2018 से सदस्य हैं.
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आईसीजे की उपाध्यक्ष शू हांकिन चीन से हैं और 29 जून 2010 से कोर्ट की सदस्य हैं. 6 फरवरी 2012 को इन्हें आईसीजे में दोबारा निर्वाचित किया गया था. वहीं 6 फरवरी 2018 से ये आईसीजे की उपाध्यक्ष जज हैं.
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जज रॉनी अब्राहम फ्रांस के हैं और 15 फरवरी 2005 से कोर्ट के मेंबर हैं. 6 फरवरी 2009 को और 6 फरवरी 2018 को इन्हें आईसीजे में दोबारा निर्वाचित किया गया था. ये आईसीजे के अध्यक्ष पद पर 6 फरवरी 2015 से 5 फरवरी 2018 तक रहे हैं.
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आईसीजे अदालत के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ सोमालिया के हैं और ये 6 फरवरी 2009 से कोर्ट के सदस्य हैं. 6 फरवरी 2018 को ये आईसीजे में दोबारा निर्वाचित हुए थे. इसके अलावा ये आईसीजे के उपाध्यक्ष के पद पर 6 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2018 तक रहे हैं. फिलहाल वो कोर्ट के अध्यक्ष जज हैं और उन्होंने ये पद 6 फरवरी 2018 से संभाल रखा है.
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मिस्टर फिलिप गौटियर बेल्जियम के हैं और 22 मई 2019 को आईसीजे के रजिस्ट्रार के तौर पर निर्वाचित हुए थे. इनका कार्यकाल 7 सालों का है जो कि 1 अगस्त 2019 से प्रभावी होगा.
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जज पीटर टोमका स्लोवाकिया देश के हैं और आईसीजे के 6 फरवरी 2003 से सदस्य हैं. 6 फरवरी 2012 को इन्हें आईसीजे में दोबारा निर्वाचित किया गया था. ये 6 फरवरी 2009 से 5 फरवरी 2012 तक आईसीजे के उपाध्यक्ष जज रहे हैं. इसके अलावा इन्होंने आईसीजे के अध्यक्ष पद को भी संभाला और ये 6 फरवरी 2012 से 5 फरवरी 2015 तक आईसीजे के अध्यक्ष जज रहे.
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जज पैट्रिक लिप्टन रॉबिनसन जमैका देश से आते हैं और 6 फरवरी 2015 से आईसीजे कोर्ट के सदस्य हैं.
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जज नवाफ सलाम लेबनान के हैं और 6 फरवरी 2018 से इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं.
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जज मोहम्मद बेनौना मोरक्को के हैं और 6 फरवरी 2006 से आईसीजे के सदस्य हैं. 6 फरवरी 2015 को इन्हें आईसीजे में दोबारा निर्वाचित किया गया था.
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जज जेम्स रिचर्ड क्रॉफर्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं और 6 फरवरी 2015 से आईसीजे के सदस्य हैं.
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जज जूलिया सबयूटिंड 6 फरवरी 2012 से आईसीजे की सदस्य हैं और युगांडा की हैं.
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जज जॉन ई. डोनोघ जो कि अमेरिकी हैं और आईसीजे के 9 सितंबर 2010 से सदस्य के तौर पर बनी हुई हैं. इन्हें 6 फरवरी 2015 को दोबारा आईसीजे में निर्वाचित किया गया था.
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जज जियोर्जिया गाजा इटली के हैं और आईसीजे के 6 फरवरी 2012 से सदस्य बने हुए हैं.
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जज जेम्स रिचर्ड क्रॉफर्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं और 6 फरवरी 2015 से आईसीजे के सदस्य हैं.
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भारत की तरफ से जज दलवीर भंडारी आईसीजे के 16 सदस्यीय जजों के पैनल में हैं और ये 27 अप्रैल 2012 से आईसीजे के सदस्य हैं. वहीं 6 फरवरी 2018 को इन्हें आईसीजे में दोबारा निर्वाचित किया गया था.
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जज एंटोनियो ऑगस्टो कैनकेडो ट्रिनडाडे जो कि ब्राजील से हैं और 6 फरवरी 2009 से आईसीजे के सदस्य हैं. 6 फरवरी 2018 को इन्हें कोर्ट में दोबारा जज के तौर पर चुना गया था.
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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला आया. अदालत के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की ‘प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने’ का आदेश दिया. यहां जानें कि आईसीजे के कौन से वो 16 जज हैं जिन्होंने आज कुलभूषण जाधव की सजा को टालने के लिए अपना मत दिया.
Published at : 17 Jul 2019 11:27 PM (IST)
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Source: IOCL





















