Delhi Students Can Visit Their School For Teacher’s Help: दिल्ली सरकार ने अनलॉक फोर की गाइडलाइंस को आधार बनाते हुए आज घोषणा की है कि दिल्ली के स्कूलों के क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स चाहें तो स्कूल जाकर अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं. हालांकि अथॉरिटी ने यह भी साफ किया है कि इस बीच स्कूल पहले की ही तरह बंद रहेंगे यानी स्कूल अभी 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे. गाइडलाइन फोर में कहा गया था कि आधा सितंबर बीतने के बाद जरूरी होने पर टीचर्स को स्कूल बुलाया जा सकता है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगी. हालांकि दिल्ली स्कूल के स्टूडेंट्स को मिली यह छूट कंटेनमेंट जोन के स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होती. कंटेनमेंट जोन के स्टूडेंट्स परमीशन होने के बावजूद स्कूल नहीं जा सकते.


माता-पिता को रिटेन में देनी होगी परमीशन –


इस नियम को लाने से पहले दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि क्लास 9 से 12 तक का जो भी स्टूडेंट टीचर की मदद के लिए स्कूल जाना चाहेगा, उसके माता-पिता को इस बाबत लिखित में अपनी स्वीकृति देनी होगी. जब अभिभावक अपना कंसेंट लिखित में देंगे उसके बाद ही स्टूडेंट को स्कूल जाने की आज्ञा मिलेगी अन्यथा नहीं. यही नहीं दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि यह नियम 21 सितंबर के बाद से लागू होगा और तब लागू होगा जब एमएचआरडी डिपार्टमेंट इसके लिए एसओपी रिलीज कर देगा.


हालांकि जब तक एसओपी जारी नहीं होती तब तक स्टूडेंट को कुछ आम लेकिन जरूरी बातों का ध्यान खुद से ही रखना है यह साफ है. जैसे जब स्टूडेंट स्कूल विजिट करता है उस समय भी मास्क से मुंह और नाक ढ़कनी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, साथ में एक सैनिटाइजर ले जाना है आदि.


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