Challan Amount For Seat Belt : हाल ही में टाटा समूह (Tata Group) के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क दुर्घटना में मौत हुई. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport & Highways) नितिन गडकरी ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना को और कड़े तरीके से लागू किया जाएगा. 


जुर्माना की योजना तैयार 
नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हो. अब उन पर जल्द ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यह बात नई दिल्ली में आयोजित IAA ग्लोबल समिट में पहुंचे गडकरी ने कही. इस दौरान मीडिया द्वारा साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए.  


जल्द लागू होंगे नए नियम 
उन्होंने ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं. लेकिन उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि का जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा कि कार बनाने वाली कंपनी उसे बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के नए नियम पर जोर नहीं दे रही हैं. अब उन्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा.


रिकॉर्ड तोड़ केस 
उन्होंने कहा कि देश में 1 साल के अंदर 500,000 सड़क दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड सामने आया हैं. जिसे देखकर हैरान हूँ. उऩ्होंने कहा कि 60 प्रतिशत सड़क हादसों में 18-34 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं. 


क्या हैं नियम 
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138 (3) के अनुसार कार में सीटबेल्ट प्रदान की गई है. उस कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी है. साथ ही 5 सीटर कारों में पीछने बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. वही 7 सीटर कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का फेस सामने की तरफ है, उसमें भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी किया गया है.


अभी इतना हैं जुर्माना
सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है और इसमें जुर्माना भी शामिल है. लेकिन फिर भी कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. भारत में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 में सीटबेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता था. अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया हैं.


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