RBI Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अब चार बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है. ये ग्राहकों के लिए काफी बड़ा झटका है. इन चार बैंकों से जुड़े ग्राहक अब RBI के जरिए तय की गई लिमिट से ही पैसों की निकासी कर सकते हैं. आरबीआई ने साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है. इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है. 


पैसे निकासी पर रोक 
साईबाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते है. वहीं सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है जबकि नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी है. 


6 महीने तक लागू रहेंगे नियम
RBI ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) लिमिटेड पर कई प्रतिबंध सहित ग्राहकों द्वारा धन निकासी पर रोक लगा दी है. केंद्रीय बैंक द्वारा 4 सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए है. जो 6 महीने तक लागू रहेंगे. RBI ने कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर धोखाधड़ी से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.



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