ITR Filing Deadline: आज वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) और असेसमेंट ईयर 2022-2023 (Assessment Year 2022-2023) का आईटीआर दाखिल करने की आखिरी डेट है. ऐसे में इस काम को निपटाने के लिए कुछ घंटों का ही समय बचा है. 1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा. जुर्माने से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लगातार टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के लिए मैसेज भेज रहा है. साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यह साफ कर दिया है कि अब आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. 30 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी-
इस मामले पर ट्वीट करके जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया, 'रात 8.36 मिनट तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल कर दिया है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फाइल करें. आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन है 31 जुलाई 2022. इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ेगा.'






1 अगस्त 2022 से देना पड़ेगा इतना जुर्माना
अगर आप आज रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. कल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा. जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम हैं उन्हें 1,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देकर आईटीआर फाइल (ITR Filing Deadline) करना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी.


इस तरह 15 मिनट में फाइल करें ITR-



  • अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो घबराएं नहीं. केवल 15 मिनट में आप इसे फाइल कर सकते हैं. इसे फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.

  • अपने यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

  • Continue ऑप्शन को पर क्लिक करके ई-फाइल को चुनें.

  • रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन और असेसमेंट ईयर का चुनाव करें.

  • इसके बाद Online Process को चुनकर पर्सनल ऑप्शन को चुनें.

  • आपको ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक का चुनाव करना होगा. आप अगर सैलरी पाने वाले व्यक्ति है तो ITR-1 फॉर्म का चुनाव करें.

  • फॉर्म डाउनलोड करके फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न का ऑप्शन चुनें.

  • इसके बाद फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सारे मांगे गए डिटेल्स फिल कर दें.

  • ऑनलाइन वेरीफाई करें. इसके बाद रिटर्न की हार्ड कॉपी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें. 


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