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इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो कट सकती है आपकी सैलरी
वित्त वर्ष को खत्म होने में अब अधिक समय नहीं बचा है. मार्च का महीना हिसाब किताब का महीना भी कहलाता है. जो लोग कंपनी में काम करते हैं और अभी तक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नहीं दे पाए हैं, उनके लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है.
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Income Tax : पूरे साल की कमाई का हिसाब देने का समय आ गया है. वित्त वर्ष 2019- 20 के समाप्त होने में अब दो महीने से कम का ही समय रह गया है. ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है. कंपनी को साल भर की कमाई का हिसाब देना पड़ता है. इस हिसाब किताब की जानकारी देने के लिए एक समय सीमा भी होती है. जिसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है.
सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन की मांग करती हैं. यह एक जरूरी प्रक्रिया है. इसीलिए कंपनी की ओर से एक डेडलाइन भी तय की जाती है. इसके अंर्तगत कंपनी को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन की जानकारी और उनसे जुड़े कागजात जमा करने होते हैं. यह एक तरह से साल भर के निवेश की जानकारी होती है.
समय पर जानकारी न देने पर कट सकती है सैलरी
कंपनी की तरफ से दी गई समय सीमा में अगर निवेश से जुडे़ कागज और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो सैलरी को काटा भी जा सकता है. या फिर ये रोकी जा सकती है. जो लोग समय सीमा के भीतर अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कंपनी के पास जमा नहीं कर सके हैं उनकी सैलरी भी अगले माह में कम आ सकती है. क्योंकि इनकम टैक्स कानून 1961 के सेक्शन 192 के तहत टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स ( टीडीएस) काटने की जिम्मेदारी कंपनी के पास होती है.
इस तरह से वापिस ले सकते हैं रकम
जिन कर्मचारियों की सैलरी कट जाती है उनके पास रकम वापस लेने के लिए विकल्प भी है. यानि निवेश, खर्च और अन्य छूट के बारे में इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देकर काटी गई रकम को वापस प्राप्त कर सकते हैं. टीडीएस कटौती की जानकारी लेने के लिए सैलरी स्लिप को चेक कर सकते हैं. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फॉर्म 26 एएस से भी टैक्स कटौती की जानकारी ले सकते हैं.
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