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ITR Filing: दो दिन के भीतर फाइल करें अपना ITR, नहीं तो हो सकती है यह बड़ी मुसीबत

ITR Filing: विलंबित आईटीआर फाइल करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा (Income Tax Act) 139(4) के तहत अतिरिक्त फीस जमा करनी पड़ती है. ऐसे में आपको 5,000 रुपये की अतिरिक्त फीस जमा करनी होगी.

Income Tax Alert: अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY 2022-23) यानी वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अब आखिरी तारीख करीब है. अगर आपने यह काम अबतक नहीं निपटाया है तो आज ही निपटा लें. आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 है. ध्यान रखें कि आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में  आपको कई तरह के बड़े आर्थिक नुकसान हो सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

31 दिसंबर, 2022 तक है आखिरी मौका

ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग, छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी. मगर बहुत से ऐसे लोग थे जो इस डेडलाइन तब अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकें. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेट फीस के साथ इन लोगों को रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है. ऐसे में रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन जल्द ही खत्म होने वाली है. इसमें केवल दो दिन का समय बचा है. इसके अलावा दिन लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ ही रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो यह काम आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं.

क्या है देर से रिटर्न भरने का प्रावधान?

देर से रिटर्न भरने का प्रावधान आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के सेक्शन 139(4) के तहत दिया गया है. लेकिन देर से भरा गया रिटर्न (belated return) रेगुलर रिटर्न से कई मामले में अलग होता है. देर से रिटर्न भरने पर सेक्शन 234F के तहत अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ती है.

जानें कितनी देनी होगी लेट फीस

आपको बता दें कि विलंबित आईटीआर फाइल करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा (Income Tax Act) 139(4) के तहत अतिरिक्त फीस जमा करनी पड़ती है. यह फॉर्म रेगुलर फॉर्म से कई मामलों में अलग होता है. इसमें आपको रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 234 F के तहत एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है. ध्यान रखें कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे. वहीं 5 लाख रुपये से कम की टैक्सेबल इनकम होने पर आपको 1,000 बतौर पेनल्टी देनी होगी. देर से रिटर्न फाइल करने पर आपको कई बार भारी नुकसान भी होता है. पिछली बार के  एसेसमेंट ईयर में हुए नुकसान को कैरी-फॉरवर्ड करने की छूट लेट आईटीआर फाइल करने वालों को नहीं मिलती है. ऐसे में कई बार टैक्सपेयर्स को इस कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

31 दिसंबर तक ITR फाइल न करने पर क्या होगा?

आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर, 2022 तक नहीं भरते हैं तो 1 जनवरी, 2023 से रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्पेशल छूट लेनी पड़ेगी. अगर आप टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद टैक्स नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर कार्रवाई कर सकता है. इसके साथ ही आपको आपको जुर्माने और स्क्रूटनी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

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