IT Refunds: इनकम टैक्स विभाग ने 1.59 करोड़ टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड जारी तकर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक एक अप्रैल 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 के बीच 1.59 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,54,302 करोड़ रुपये का रिफंड जारी कर दिया है. 


इनकम टैक्स वे ट्वीट कर जानकारी दी है कि 53,689 करोड़ रुपये का रिफंड 1,56,57,444 मामलों में जारी किया गया है. वहीं 2,21,976 मामलों में 1 लाख करोड़ रुपये ( 1,00,612 करोड़) से ज्यादा कॉरपोरेट टैक्स रिफंड्स जारी किया गया है. इसमें से 23,406 करोड़ रुपये का रिफंड 2021-22 एससेमेंट ईयर के लिए 1.20 करोड़ मामलों में जारी किया गया है. 


 






टैक्सपेयर्स जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और यदि उनका रिफंड बनता है तो उन्हें आईटीआर प्रोसेसिंग होने के बाद इनकम टैक्स विभाग रिफंड जारी कर रहा है. वहीं 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 तक करीब 5.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है. हालांकि जिनके इनकम टैक्स रिटर्न की ऑडिट की जरुरत है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की मोहलत को 15 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 


अगर नहीं भरा रिटर्न? 
अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना इऩकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके पास 31 मार्च 2022 तक का समय है. लेकिन अब आपको रिटर्न भरने पर जुर्माना भरना होगा. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. लेकिन आपने 31 मार्च 2022 के बाद रिटर्न दाखिल किया तो 10,000 रुपये पेनल्टी के साथ बकाये टैक्स पर मोटा ब्याज चुकाना होगा. 


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