Budget 2023: एक फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी जिसमें टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी सुविधा शुरू करने का एलान कर सकती हैं. आने वाले बजट में वित्त मंत्री सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक ही आईटीआर फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की घोषणा कर सकती हैं. माना जा रहा है इस नई सुविधा का लाभ टैक्सपेयर्स 2024-25 एसेसमेंट ईयर के लिए दाखिल किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न से उठा सकेंगे. 


बजट में कॉमन ITR फॉर्म लाने की होगी घोषणा 


इस बात के पूरे आसार हैं कि 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री कॉमन आईटीआर फॉर्म लाने की घोषणा कर सकती हैं. वित्त मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डर्स से 15 दिसंबर, 2022 तक सुझाव मांगा था. मौजूदा समय में अलग अलग कैटगरी वाले टैक्सपेयर्स के लिए 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म मौजूद है. लेकिन वित्त मंत्रालय सभी टैक्सपेयर्स के लिए अब एक ही आईटीआर फॉर्म चाहता है. और माना जा रहा है इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 से इसकी शुरुआत की जा सकती है. माना जा रहा है कि आईटीआर-7 को छोड़कर बाकी सभी आईटीआर फॉर्म को आपस में विलय कर दिया जाएगा. 


टैक्सपेयर्स को ITR भरने में आसानी 


जब सीबीडीटी ने कॉमन आईटीआर का मसौदा पेश किया था तब उसने कहा था कि कॉमन आईटीआर के जरिए आयकर रिटर्न भरने में जहां टैक्सपेयर्स को आसानी होगी वहीं टैक्सपेयर्स और नॉन बिजनेस टाइप टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने में समय की भी काफी बचत होगी. ट्रस्ट और नॉन-प्रॉफिट आर्गनाइजेशन को छोड़कर सभी टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न भरने के लिए कॉमन आईटीआर का इस्तेमाल कर सकेंगे. सीबीडीटी ने कहा था कि आईटीआर-1 और आईटीआर - 4 जारी रहेगा. लेकिन टैक्सपेयर्स के पास ये विकल्प होगा कि वे कॉमन आईटीआर के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करें. हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आईटीआर -2 और आईटीआर -3 के जरिए रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स केवल कॉमन आईटीआर फॉर्म के जरिए ही आईटीआर भर सकेंगे. 


7 प्रकार के हैं ITR फॉर्म


अभी 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं.  इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या वन वो टैक्सपेयर्स भरते हैं जिनकी सलाना आय 50 लाख रुपये तक है. उनके इनकम का सोर्स वेतन के अलावा एक प्रॉपर्टी से आय, ब्याज से होने वाली आय, डिविडेंड इनकम और कृषि से सलाना 5,000 रुपये तक का इनकम हो. अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसी संपत्तियों की बिक्री से पूंजीगत लाभ होता है या एक से अधिक गृह संपत्ति है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 दाखिल करना होता है.  टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या 3  उन व्यक्तियों और HUF के लिए है, जिन्हें लाभ से आय होती है या व्यवसाय से लाभ होता है. आटीआर फॉर्म संख्या 4  को सुगम भी कहा जाता है. जो व्यक्तियों और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) पर लागू होता है, जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक होती है. 


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