किराए पर घर लेने पर हमें रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है

लेकिन क्या कभी सोचा है ये 11 महीने का ही क्यों बनता है 12 महीने का क्यों नहीं

आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 117(डी) के तहत ये होता है

एक साल से वक्त के लिए ये पंजीकरण करवाना अनिवार्य है

मकान मालिक 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनवा सकते हैं

यह कानून किराएदारों के पक्ष में बनाया गया है

कई बार संपत्ति में दिक्कत के वजह से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है

रेंट एग्रीमेंट की सबसे बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है

11 महीने के रोटरी एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर वैध्य माना जाता है.