क्या किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल भेजा जा सकता है? SC ने क्या कहा

Published by: एबीपी लाइव डेस्क
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई हत्या के एक आरोपी को जमानत दे दी

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न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की कोर्ट ने पीएफआई की केरल महासचिव अब्दुल सत्तार को जमानत दे दी

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उन्होंने कहा कि जहां तक ​​श्रीनिवासन की हत्या का सवाल है, इसमें उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई है

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एनआईए की ओर से पेश वकील से कहा, आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाल सकते

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श्रीनिवासन की पलक्कड़ जिले में 16 अप्रैल 2022 को हत्या की गई थी. शुरुआत में 51 लोगों को आरोपी फरार चल रहे हैं

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बाकी के खिलाफ जुलाई और दिसंबर 2022 में दो चरणों में चार्जशीट दाखिल किया गया था

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केरल हाई कोर्ट से 26 आरोपियों में से 17 पीएफआई सदस्यों को जमानत मिल गई थी

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एनआईए की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि साथर के खिलाफ कुल 71 मामले दर्ज है

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कोर्ट ने कहा था जमानत पर बाहर रहने के दौरान मोबाइल नंबर और वास्तविक समय के जीपीएस स्थान साझा करना शामिल है

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