सावधान! इस राज्य ने बदल दिए मैटरनिटी लीव के नियम

Published by: एबीपी लाइव डेस्क
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ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए

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ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए

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इसमें कहा गया कि 180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रसव तिथि से तीन महीने पहले और बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर लिया जा सकता है

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इसे एक बार में या कई चरणों में लगातार लिया जा सकता है

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यह भी कहा गया कि प्रसव किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा सुविधा में ही होना चाहिए

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दिशानिर्देश में कहा गया है कि अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी प्रसव के समय सेवा में नहीं थी

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बाद में शामिल हुई तो वह अपने बच्चे के छह महीने का होने तक मातृत्व अवकाश ले सकती है

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ऐसे मामलों में मातृत्व अवकाश 180 दिनों से कम हो सकता है

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मातृत्व अवकाश दो से कम बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है

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