क्‍या आप जानते हैं आपकी मर्जी के बगैर सरकार कभी भी खरीद सकती है आपकी जमीन



भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत ऐसा संभव है



सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन खरीद सकती है, भले ही आप न चाहें



कानून ऐसा करना का सरकार को अधिकार देता है



सरकारी काम के लिए अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल कर जमीन खरीद सकती है सरकार



ये जमीन सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा या किसी आपात स्थिति के लिए ही ली जा सकती है



जमीन अधिग्रहण के लिए किसी की अनुमति या एसआईए जरूरी नहीं



कुछ जगहों के लिए ग्रामसभा या स्वायत्त परिषद की परमीशन जरूरी



अगर सरकार जमीन पर कब्जा न ले और किसान को मुआवजा न दे तो रद्द हो जाता है अधिग्रहण