उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कर सकता है वोटिंग?

Published by: एबीपी लाइव
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21 जुलाई की रात को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था

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उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे की वजह उनका स्वास्थ्य बताया था हालांकि इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे

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वहीं अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख तय कर दी है

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चुनाव आयोग के अनुसार 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है वहीं 9 सितंबर को इस पद के लिए वोट डाले जाएंगे

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ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कौन कर सकता है?

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करता है

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वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है

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उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं

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उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के MLA हिस्सा नहीं लेते है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त रूप से किया जाता है

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