CAA में विदेशियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है

इसके तहत उन्हें नागरिकता मिलेगी जो 31 दिंसबर 2014 से पहले भारत आए होंगे

इस कानून के तहत भारत के तीन पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता मिलेगी

इन देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है

इस कानून के तहत इन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेंगी

यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, और ईसाई धर्म के लोग नागरिकता ले सकेंगे

नागरिकता के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी

इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी तैयार किया है

इसमें आवेदकों को भारत आने साल बताना होगा

उन्हें इसके लिए कोई जरूरी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं होगी